आर्यन खान को मिली HC से बड़ी राहत, अब नहीं जाना पड़ेगा NCB ऑफिस

फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट के नए निर्देशों के मुताबिक आर्यन खान को अब हर हफ्ते मुंबई एनसीबी के कार्यालय में हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस की जांच अब दिल्ली एनसीबी के पास है. कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक आर्यन से पूछताछ और जांच में सहयोगी की जरूरत होगी तो उसे 72 घंटे पहले नोटिस देकर बुला सकते हैं.

बता दें कि 10 दिसंबर को आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर क्रूज पर से मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में मिली जमानत की संबंधित शर्तों में संशोधन करने की अपील की थी. आर्यन के आवेदन में इस शर्त से छूट देने की अपील की गई है कि उन्हें प्रत्येक शुक्रवार को एनसीबी के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय में पेश होना होगा. आवेदन में कहा गया है कि चूंकि जांच अब दिल्ली एनसीबी के विशेष जांच दल को सौंप दी गई है, इसलिए मुंबई कार्यालय में उनके पेश होने की शर्त में ढील दी जा सकती है.

आवेदन में यह भी कहा गया है कि एनसीबी कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी रहती है, जिसके कारण उन्हें हर बार पुलिसकर्मियों को साथ लेकर वहां जाना पड़ता है. आर्यन के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट में अगले सप्ताह इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है. एनसीबी ने मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान कथित रूप से मादक पदार्थ जब्त होने के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.
हाईकोर्ट ने उनपर 14 शर्तें लगाई थीं. उन्हें हर शुक्रवार एनसीबी के समक्ष पेश होने के अलावा कई निर्देश दिये गए थे. इनमें एजेंसी को बताए बिना मुंबई से बाहर नहीं जाने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाने की शर्त भी शामिल है.