रामझूला एक्सीडेंट केस: नागपुर कोर्ट ने रितिका मालू की जमानत याचिका को किया खारिज
पुणे में पोर्श कार जैसी भयानक दुर्घटना को नागपुर में अंजाम देने वाली 39 वर्षीय महिला रितिका उर्फ रितु दिनेश मालू की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी शुक्रवार को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी. न्यायाधीश आर. एस. पाटिल (भोसले) ने यह फैसला सुनाया.
यह दिल दहला देने वाली घटना 25 फरवरी, 2024 की आधी रात को मुख्य रेलवे स्टेशन के पास रामझूला पर घटी थी. रितिका नशे की हालत में तेज रफ्तार से मर्सिडीज कार चला रही थी.
इसी दौरान उसने रामझूला पर मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा (उम्र 34, नलसाहब चौक) और मोहम्मद आतिफ मोहम्मद जिया (34, जाफरनगर) के दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी. इससे ये दोनों युवक दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए.
इसके बाद घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों ने दोनों युवकों को पास के मेयो अस्पताल में भर्ती कराया. उस वक्त डॉक्टरों ने मोहम्मद हुसैन को मृत घोषित कर दिया, जबकि मोहम्मद आतिफ की इलाज के दौरान मौत हो गई. दोनों युवक बैंक फाइनेंस का काम करते थे. वह इस क्षेत्र में बहुत आगे तक जाना चाहते थे. लेकिन, रितिका के नशे और तेज रफ्तार कार चलाने की वजह से उनका सपना टूट गया