अनिवार्य कचरा बिन दुकानों के बाहर, एनएमसी द्वारा एक अच्छा कदम

हर दुकान, फेरी, हॉकर स्टॉल, और यहां तक ​​कि हाथ गाड़ी के सामने कचरा डिब्बे रखने का नया नियम नागपुर नगर निगम (एनएमसी) द्वारा एक अच्छा कदम माना जा रहा है क्योंकि शहर में स्वच्छता के बारे में अचानक बदलाव देखा जा सकता है।

दुकानदारों ने भी इस नए नियम का खुशी से स्वागत किया है और दुकानों के सामने या अपने आस-पास के क्षेत्र में डिस्पोजल रखना शुरू कर दिया है।

हाल ही में एक बैठक में, नागपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने महापौर संदीप जोशी और आयुक्त तुकाराम मुंडे के आदेश पर एक निर्देश जारी किया था। तब से शहर के स्वच्छता नियमों को सख्ती से लागू किया गया है।

मनपा आयुक्त के निर्देशानुसार जो दुकानें बिना कचरा डिब्बे के दिख रही हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह भी उल्लेख किया जा रहा है कि दुकानों के 10 वर्ग फुट क्षेत्र के नीचे किसी भी प्रकार का कचरा दिखाई देने पर अस्वच्छ परिसर पर जुर्माना लगाया जाएगा। नियम 26 जनवरी से लागू किया गया है।

एनएमसी ने शहर के सभी दुकानदारों, फेरीवालों और ठेकेदारों से आग्रह किया कि वे कूड़े के डिब्बे तुरंत रखें और शहर को साफ और सुंदर बनाने में योगदान दें।

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