सोनपापड़ी बनाने वाले कारखाने पर छापा, 1,500 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त

सोमवार को दोपहर आसीनगर जोन अंतर्गत वैशालीनगर स्थित आंबेडकर गार्डन के पास सोनपापड़ी के कारखाना में उस समय खलबली मच गई जब एनडीएस के दस्ते ने यहां छापा मारा. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाए जाने तथा गत कुछ दिनों से इसके खिलाफ कड़ा अभियान शुरू होने के बावजूद दिलीप हिरानी के सोनपापड़ी कारखाने मेसर्स प्यारेलाल सोनपापड़ी में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल होने की भनक दस्ते को लगी. दस्ते ने पहुंचते ही कारखाना के हर हिस्से की छानबीन शुरू कर दी. शुरुआत में कारखाना मालिक ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं होने की जानकारी दी. किंतु छानबीन के दौरान 1,500 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक खोजा गया. इसके बाद दस्ते ने पहला मौका होने के कारण कारखाना मालिक पर 5,000 रु. का जुर्माना जड़ दिया. 

सोमवार को जहां आसीनगर जोन में छापा मारा गया, वहीं सतरंजीपुरा जोन में एनडीएस दस्ते ने दूसरी बार मिठाई की दूकान पर दस्तक दी. इसके पूर्व भी दस्ते ने सतरंजीपुरा जोन अंतर्गत जामदारवाड़ी, बिनाकी स्थित मेसर्स देवकी स्वीट्स में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग को लेकर कार्रवाई की थी जिसमें 5,000 रु. का जुर्माना वसूला गया था. साथ ही पुन: प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी थी. इसके बाद भी मिठाई दूकान के संचालक द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा था जिस पर दूकानदार के खिलाफ दूसरी बार कार्रवाई कर 10,000 रु. का जुर्माना वसूल किया गया. इसी तरह से सोमवार को मनपा के सभी जोन में कार्रवाई की गई जिसमें 15 प्रतिष्ठानों से 80,000 रु. का जुर्माना वसूल किया गया.

एक ओर जहां प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ कार्रवाई होती रही, वहीं मनपा की अनुमति के बिना ही अवैध पद्धति से वाशिंग रैम्प बनाए जाने के खिलाफ भी दस्ते ने कार्रवाई की. धंतोली जोन अंतर्गत मनीषनगर, लघुवेतन सोसाइटी में सुदाम भीमटे ने अवैध तरीके से रैम्प बनाया था जिसके लिए दस्ते ने सम्पत्तिधारक से 10,000 रु. का जुर्माना वसूल किया. इसके अलावा दस्ते ने धरमपेठ जोन में बिजली के खंभे पर अवैध रूप से विज्ञापन का बोर्ड लगाने के लिए कार्रवाई की. एओन आईएएस अकादमी की ओर से विज्ञापन का बोर्ड लगाया गया था जिसके लिए दस्ते ने 5,000 रु. का जुर्माना ठोक दिया.