ज्ञानवापी मामले में जिला जज की अदालत सुनवाई पूरी, 24 मई को दो बजे आएगा फैसला

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि यहां सालों से नमाज होती रही है. जिसके जवाब में हिन्दू पक्ष ने कहा कि भले ही यहां नमाज होती रही है, लेकिन स्थान का मूल करैक्टर मन्दिर का ही है. गौरतलब है कि आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से 23 लोग कोर्ट में मौजूद थे. पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को आज हुई सुनवाई में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं था.

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में सोमवार को 45 मिनट बहस हुई, जिसके बाद न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेस ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. आज मुस्लिम पक्ष की ओर से 1991 प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए हिन्दू पक्ष के मुक़दमे को ख़ारिज करने की मांग की गई. जिस पर हिंदू पक्ष की तरफ से भी दलील पेश की गई. दोनों पक्षों की दलीलें पेश सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. मंगलवार 24 मई को दो बजे अब इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि यहां सालों से नमाज होती रही है. जिसके जवाब में हिन्दू पक्ष ने कहा कि भले ही यहां नमाज होती रही है, लेकिन स्थान का मूल करैक्टर मन्दिर का ही है. गौरतलब है कि आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से 23 लोग कोर्ट में मौजूद थे. पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को आज हुई सुनवाई में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से जिला जज की अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई है. कोर्ट ने पूरे मामले को 8 हफ्ते में निपटाने का आदेश भी दिया है.