अब नगर पालिका के चुनाव होंगे समय पर,एसईसी तय करेगा तारीख़ न कि एमवीए सरकार!

महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की शक्तियों को हड़पने और नगरपालिका चुनावों में देरी करने के अति उत्साही कदम के विफल होने की संभावना है।महाराष्ट्र विधान सभा और विधान परिषद ने 7 मार्च को दो विधेयक पारित किए जो राज्य सरकार को स्थानीय निकाय चुनावों में देरी करने में सक्षम बनाएंगे।नागपुर में सत्तारूढ़ दलों के स्थानीय नेता भी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के रुझानों को देखते हुए नगरपालिका चुनाव स्थगित करने के पक्ष में थे, जिसमें कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ रहा है।


स्थानीय निकाय चुनाव, राज्य सरकार के कदम के बावजूद, राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार समय पर होंगे।

महाराष्ट्र विधान सभा ने सर्वसम्मति से “मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम 1965” और “महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम” में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित किए। 1961″।दो विधेयक राज्य सरकार को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए परिसीमन और वार्ड गठन की शक्तियां लेने की अनुमति देते हैं। ये अधिकार पहले राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को दिए गए थे।इन विधेयकों के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग अब राज्य सरकार के परामर्श से स्थानीय और नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम तय करेगा। इसके अलावा, संशोधनों ने एसईसी द्वारा परिसीमन प्रक्रिया को रद्द करने और नागरिक और स्थानीय निकायों के वार्डों के निर्धारण का भी प्रस्ताव किया है।महाराष्ट्र एसईसी, जो 1994 में अस्तित्व में आया था, अतीत में इस गतिविधि को अंजाम दे रहा है।

नागपुर और 25 जिला परिषदों सहित 10 नगर निगमों का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो जाएगा और इस साल चुनाव होने की उम्मीद है। हालांकि, मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। तब से महाराष्ट्र सरकार इस कोटा को बहाल करने के लिए विभिन्न कानूनी रास्ते तलाशने की कोशिश कर रही है।

जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में ओबीसी की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSCBC) द्वारा संकलित किया गया था, जिसने स्थानीय निकायों के चुनावों में उनके प्रतिनिधित्व पर सिफारिशें की थीं। MSCBC ने फरवरी में सौंपी अपनी 35-पृष्ठ की रिपोर्ट में, OBC के लिए 27 प्रतिशत तक आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके बाद रिपोर्ट को शीर्ष अदालत में पेश किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च की सुनवाई के दौरान, हालांकि, रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रिपोर्ट अनुभवजन्य डेटा पर आधारित नहीं थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा, “रिपोर्ट में ही उल्लेख है कि आयोग द्वारा अनुभवजन्य अध्ययन और शोध के अभाव में इसे तैयार किया जा रहा है। ऐसा करने में विफल रहने पर आयोग को अंतरिम रिपोर्ट दाखिल नहीं करनी चाहिए थी।

शीर्ष अदालत के आदेश ने राज्य चुनाव आयोग को बिना किसी देरी के स्थानीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया को अधिसूचित करने और अपने पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाए।महाराष्ट्र सरकार ने महसूस किया कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने से उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है, ऐसे समय में जब विभिन्न समितियां अपने राजनीतिक अधिकारों पर जोर दे रही हैं और आरक्षण मांग रही हैं। तब से सरकार ने दावा किया है कि वह ओबीसी कोटे के बिना ये चुनाव नहीं कराएगी।हालांकि, दो विधेयकों को पारित करने से राज्य सरकार को समय निकालने में मदद मिलेगी। सरकार उम्मीद कर रही है कि वार्ड सीमांकन की प्रक्रिया की समीक्षा करके उसे राज्य में ओबीसी की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट पर काम करने के लिए समय मिल सकता है।राज्य उम्मीद कर रहा है कि अगर एससी के सामने अनुभवजन्य डेटा के साथ एक उचित रिपोर्ट पेश की जाती है तो वह ओबीसी आरक्षण को बहाल करने में सक्षम होगा। हालाँकि, इस रिपोर्ट को पूरा करने के लिए इसे समय चाहिए और नए विधेयक इसे चुनावों को लम्बा

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